
केंद्र सरकार और नाबार्ड (NABARD) द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाओं के तहत पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक किसानों और उद्यमियों को आकर्षक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देना, ग्रामीण रोजगार सृजित करना और किसानों की आय बढ़ाना है, लाभार्थी राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और बैंक-विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
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सब्सिडी की मुख्य विशेषताएँ
डेयरी लोन योजनाओं के तहत सब्सिडी की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा प्रबंधित की जाती है। यह सीधे ऋण खाते में जमा की जाती है।
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए प्रोजेक्ट लागत पर 25% तक की पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy) का प्रावधान है।
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों से संबंधित आवेदकों को 33% तक की उच्च सब्सिडी मिल सकती है।
- ऋण की स्वीकृति और पहली किश्त के वितरण के बाद, बैंक नाबार्ड से सब्सिडी की राशि के लिए दावा करते हैं, जिसे बाद में लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित कर दिया जाता है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत उद्यमी, किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), गैर सरकारी संगठन (NGO) और सहकारी समितियाँ पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी)।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जमीन के मालिकाना हक या लीज से संबंधित दस्तावेज़।
- पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।
- विस्तृत पशुपालन प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बिजनेस प्लान)।
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
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आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक आवेदक सरकारी लोन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- अपनी आवश्यकतानुसार सही योजना (जैसे, 10 दुधारू पशुओं की यूनिट स्थापित करना) का चयन करें।
- एक व्यवहार्य और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य है।
- अपने नज़दीकी वाणिज्यिक बैंक (जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक) या ग्रामीण बैंक शाखा से संपर्क करें।
- बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करें, सभी विवरण सही ढंग से भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के लिए आधिकारिक उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन प्री-एप्लीकेशन जमा की जा सकती है।
बैंक द्वारा आवेदन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सत्यापन के बाद, ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, लाभार्थी नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट NABARD.org या अपने राज्य के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं

















